Rajasthan Sarpanch Chunav Document 2026: राजस्थान में सरपंच और वार्ड पंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए नामांकन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर 2026 के पत्र में नामांकन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी दी है। इसमें घोषणा पत्र, शपथ पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, शौचालय संबंधी घोषणा और जमानत राशि की रसीद से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं।
नामांकन की तैयारी करते समय यह समझना जरूरी है कि पंच और सरपंच पद के लिए सभी दस्तावेज एक जैसे नहीं हैं। कुछ कागजात दोनों पदों के लिए हैं, जबकि शपथ पत्र और जमानत राशि की रसीद केवल सरपंच पद के लिए निर्धारित हैं।

राजस्थान सरपंच और वार्ड पंच चुनाव की दस्तावेज सूची
| दस्तावेज या प्रारूप | किस स्थिति में आवश्यक है |
|---|---|
| नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप-4 | पंच और सरपंच, दोनों पदों के लिए |
| घोषणा पत्र, प्ररूप-4घ | आपराधिक मामलों, दोषसिद्धि और संपत्ति संबंधी विवरण के लिए |
| कार्यशील स्वच्छ शौचालय संबंधी घोषणा | पंच और सरपंच, दोनों पदों के लिए |
| उपाबंध-I-B का शपथ पत्र | केवल सरपंच पद के लिए |
| जाति प्रमाण-पत्र | संबंधित आरक्षित पद/वार्ड से चुनाव लड़ने अथवा जमानत राशि में जाति आधारित रियायत लेने के लिए |
| जमानत राशि जमा करने की रसीद | सरपंच पद के लिए |
| बकाया भुगतान की रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र | बकाया संबंधी प्रावधान लागू होने की स्थिति में |
| सांख्यिकीय सूचना का फॉर्म | उम्मीदवार की सामान्य जानकारी के लिए |
नामांकन पत्र और घोषणा पत्र में क्या भरना होगा?
पंच और सरपंच पद के लिए प्ररूप-4 में नामांकन प्रस्तुत किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर दोनों पदों के लिए यह निर्धारित फॉर्म उपलब्ध कराया है।
इसमें उम्मीदवार का नाम, लिंग, संबंधित पंचायत और वार्ड का विवरण, मतदाता सूची में क्रम संख्या तथा पिता या पति का नाम जैसी जानकारी भरनी होती है।
इसके साथ प्ररूप-4घ में निर्धारित आपराधिक मामलों, दोषसिद्धि और संपत्ति का विवरण देना होता है। किसी मामले की जानकारी लागू होती है तो उसे संबंधित कॉलम में सही तरीके से दर्ज करें।
सरपंच पद के लिए ₹50 के स्टाम्प पर शपथ पत्र
सरपंच पद के उम्मीदवार को उपाबंध-I-B का शपथ पत्र नामांकन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यह ₹50 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर दिया जाता है।
शपथ पत्र में आपराधिक मामलों, चल-अचल संपत्ति, देनदारियों, व्यवसाय, आय के स्रोत और शैक्षणिक विवरण सहित निर्धारित जानकारी भरनी होती है। जहाँ जानकारी उपलब्ध नहीं है या कोई मद लागू नहीं होती, वहाँ निर्देशानुसार “शून्य” अथवा “लागू नहीं होता” लिखें।
शपथ पत्र को निर्धारित न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ आयुक्त अथवा नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत प्रमाणित कराना होगा। वार्ड पंच पद के लिए यह शपथ पत्र निर्धारित नहीं है।
शौचालय संबंधी घोषणा
उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में अपने घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होने और परिवार के सदस्यों द्वारा खुले में शौच नहीं जाने की घोषणा देनी होगी।
फॉर्म में उम्मीदवार के हस्ताक्षर और साक्षी के सत्यापन का स्थान दिया गया है। इस घोषणा को नोटरी आदि से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है।
चरित्र प्रमाण-पत्र और नो-ड्यूज के नियम
नामांकन के साथ चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक नहीं है।
नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र भी सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं है। जिन उम्मीदवारों पर पंचायतीराज संस्था के बकाया से संबंधित निर्धारित प्रावधान लागू होते हैं, उन्हें नामांकन से पहले भुगतान और उसकी रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र से जुड़े निर्देशों का पालन करना होगा।
जाति प्रमाण-पत्र कब लगेगा?
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/वार्ड से चुनाव लड़ने पर कलेक्टर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी का जाति प्रमाण-पत्र लगाना होगा।
इन वर्गों के उम्मीदवार सामान्य पद/वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सामान्य सीट पर सरपंच की जमानत राशि में जाति आधारित रियायत लेने के लिए भी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सरपंच चुनाव की जमानत राशि
| उम्मीदवार की श्रेणी | जमानत राशि |
|---|---|
| सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवार | ₹500 |
| महिला उम्मीदवार | ₹250 |
| अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार | ₹250 |
पंच पद के उम्मीदवार को जमानत राशि जमा नहीं करनी होती। सरपंच पद के उम्मीदवार राशि जमा करके उसकी रसीद नामांकन के साथ लगाएँ। महिला उम्मीदवारों की ₹250 जमानत राशि का प्रावधान आयोग के 20 जनवरी 2026 के आदेश में भी स्पष्ट है।
संतान संबंधी पुराने कॉलम का निर्देश
निर्धारित फॉर्म में संतान संबंधी पुराने कॉलम दिखाई दे सकते हैं। आयोग के नवीन निर्देशों के अनुसार संतान संबंधी पूर्व अयोग्यता का प्रावधान हटने के कारण संबंधित कॉलम भरना आवश्यक नहीं है।
बाकी आवश्यक कॉलम पूरे भरें। शपथ पत्र में कमी मिलने पर रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार पूरा भरा हुआ नया शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा; पुराने शपथ पत्र में ही संशोधन करना स्वीकार्य नहीं है।
सांख्यिकीय सूचना का फॉर्म
इस फॉर्म में उम्मीदवार की सामान्य जानकारी, व्यवसाय, शिक्षा और पहले चुनाव लड़ने जैसे विवरण माँगे गए हैं। इसे भरकर नामांकन के साथ प्रस्तुत करें।
केवल सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण नामांकन पत्र खारिज नहीं किया जाएगा।
नामांकन फॉर्म कहाँ से प्राप्त करें?
निर्धारित फॉर्म संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित प्रारूप की फोटोकॉपी या सभी प्रविष्टियों वाली टंकित प्रति भी इस्तेमाल की जा सकती है।
हाथ से तैयार की गई प्रारूप की प्रति स्वीकार नहीं होगी। फॉर्म जमा करने से पहले अपने पद के अनुसार दस्तावेजों का मिलान करें और निर्धारित घोषणाओं में सही जानकारी दें।
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