राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर नामांकन के नए नियम जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार के साथ आने वाले लोगों और वाहनों की संख्या निर्धारित कर दी है।
आयोग के अनुसार पिछले चुनावों में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवारों के समर्थकों की भारी भीड़ होने के कारण व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी सामने आई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार नामांकन के दौरान लोगों और वाहनों की संख्या सीमित की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 16 सितंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसके तहत रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। इसके साथ ही नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली निकालने की अनुमति नहीं होगी।

Rajasthan Panchayat Election Nomination Rules 2026 Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| चुनाव का नाम | राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 |
| आदेश जारी करने वाला विभाग | राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान |
| आदेश जारी होने की तारीख | 16 सितंबर 2026 |
| उम्मीदवार सहित लोगों की संख्या | अधिकतम 5 लोग |
| नामांकन के दौरान रैली | अनुमति नहीं |
| वाहन सीमा का क्षेत्र | रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के भीतर |
| जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार | अधिकतम 3 वाहन |
| पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार | अधिकतम 2 वाहन |
| सरपंच उम्मीदवार | अधिकतम 1 वाहन |
| आधिकारिक वेबसाइट | राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान |
नामांकन के समय केवल पांच लोग हो सकेंगे उपस्थित
राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही उपस्थित हो सकेंगे।
इसका अर्थ है कि उम्मीदवार अपने साथ अधिकतम चार अन्य लोगों को कार्यालय के अंदर ले जा सकेगा। पांच लोगों की निर्धारित संख्या में उम्मीदवार को भी शामिल किया गया है।
यह निर्देश नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यालय में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।
नामांकन के दौरान रैली निकालने पर रोक
राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
उम्मीदवार और उसके समर्थकों को आयोग द्वारा निर्धारित संख्या का पालन करना होगा। बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन कार्यालय पहुंचने या नामांकन के नाम पर रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई है।
नामांकन के समय कितने वाहन ले जा सकेंगे
रिटर्निंग अधिकारी अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में लाए जाने वाले वाहनों की संख्या भी पद के अनुसार निर्धारित की गई है।
| उम्मीदवार का पद | अधिकतम वाहनों की संख्या |
|---|---|
| जिला परिषद सदस्य | 3 वाहन |
| पंचायत समिति सदस्य | 2 वाहन |
| सरपंच | 1 वाहन |
जिला परिषद सदस्य पद का उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहन, पंचायत समिति सदस्य पद का उम्मीदवार अधिकतम दो वाहन और सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम एक वाहन ही 100 मीटर की सीमा के अंदर ला सकेगा।
नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहन खर्च चुनावी व्यय में जुड़ेगा
राज्य निर्वाचन आयोग ने वाहन खर्च को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। यदि कोई उम्मीदवार नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के बाद अपना नामांकन वापस नहीं लेता है, तो नामांकन के समय उसके साथ आने वाले वाहनों पर हुआ खर्च उम्मीदवार के कुल चुनावी व्यय में शामिल किया जाएगा।
इसलिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय उपयोग किए गए निर्धारित वाहनों का खर्च भी संबंधित उम्मीदवार के चुनाव खर्च का हिस्सा माना जाएगा, बशर्ते उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेता है।
संबंधित अधिकारियों को पालना करवाने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आदेश राजस्थान के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों यानी कलेक्टरों को भेजा है। संबंधित अधिकारियों को नामांकन प्रक्रिया के दौरान लोगों और वाहनों की निर्धारित संख्या का पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश की प्रतिलिपि निजी सचिव राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिला निर्वाचन अधिकारी, सभी रिटर्निंग अधिकारियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी भेजी गई है।
इन नियमों का रखना होगा ध्यान
राजस्थान पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को निम्न नियमों का पालन करना होगा:
- रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित अधिकतम पांच लोग ही जा सकेंगे।
- नामांकन के दौरान किसी भी प्रकार की रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी।
- रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय की 100 मीटर की सीमा में वाहनों की संख्या निर्धारित रहेगी।
- जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार अधिकतम तीन वाहन ला सकेगा।
- पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार अधिकतम दो वाहन ला सकेगा।
- सरपंच उम्मीदवार अधिकतम एक वाहन ला सकेगा।
- नामांकन वापस नहीं लेने पर वाहनों पर हुआ खर्च उम्मीदवार के कुल चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा।
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