राजस्थान में किसानों की फसलों को नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा खेतों की तारबंदी पर अनुदान दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सामान्य रूप से Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 के नाम से जाना जाता है। योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी करवाने पर उनकी श्रेणी के अनुसार ₹40,000 से ₹72,000 तक अनुदान मिल सकता है।
राजस्थान सरकार ने बजट 2026-27 में भी तारबंदी कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा की है। बजट घोषणा के अनुसार आगामी वर्ष में 50,000 किसानों को 20,000 किलोमीटर तारबंदी के लिए ₹228 करोड़ का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। सामुदायिक तारबंदी में किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 करने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है।

Rajasthan Tarbandi Yojana 2026 संक्षिप्त विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | खेतों की तारबंदी कार्यक्रम |
| संबंधित विभाग | कृषि विभाग, राजस्थान सरकार |
| उद्देश्य | नीलगाय, जंगली जानवरों एवं निराश्रित पशुओं से फसलों की सुरक्षा |
| लाभार्थी | राजस्थान के पात्र किसान |
| अधिकतम लंबाई | 400 रनिंग मीटर प्रति किसान |
| अधिकतम अनुदान | किसान की श्रेणी के अनुसार ₹72,000 तक |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आवेदन माध्यम | राज किसान साथी पोर्टल अथवा ई-मित्र केंद्र |
| चयन का आधार | पहले आओ-पहले पाओ और जिले को प्राप्त लक्ष्य |
| अनुदान भुगतान | किसान के बैंक खाते में |
| आधिकारिक पोर्टल | राज किसान साथी पोर्टल |
तारबंदी योजना का उद्देश्य
खेतों में खड़ी फसल को नीलगाय, जंगली जानवरों और निराश्रित पशुओं से काफी नुकसान होता है। कई बार किसान की कई महीनों की मेहनत कुछ ही समय में खराब हो जाती है। प्रत्येक किसान अपने खर्च पर पूरे खेत की तारबंदी नहीं करवा सकता।
इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा तारबंदी कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसानों को खेत की परिधि पर तारबंदी करवाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। तारबंदी होने से फसल सुरक्षित रहती है और किसानों को बार-बार खेत की रखवाली करने की आवश्यकता भी कम होती है।
राजस्थान तारबंदी योजना में कितना अनुदान मिलेगा?
कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार किसान की श्रेणी के आधार पर अनुदान की दर अलग-अलग निर्धारित है।
| किसान की श्रेणी | देय अनुदान |
|---|---|
| लघु एवं सीमांत किसान | इकाई लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹48,000, जो भी कम हो |
| सामान्य किसान | इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹40,000, जो भी कम हो |
| सामुदायिक स्तर पर तारबंदी | इकाई लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹56,000, जो भी कम हो |
| वनाधिकार पट्टाधारी किसान | इकाई लागत का 90 प्रतिशत अथवा अधिकतम ₹72,000, जो भी कम हो |
यह अनुदान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी तक दिया जाता है। यदि किसान 400 रनिंग मीटर से कम परिधि में तारबंदी करवाता है तो उसे वास्तविक लंबाई के अनुपात में अनुदान दिया जाएगा।
उदाहरण के लिए केवल आधी निर्धारित लंबाई में तारबंदी होने पर किसान को पूरा अधिकतम अनुदान नहीं मिलेगा। अनुदान की गणना स्वीकृत इकाई लागत, किसान की श्रेणी और वास्तविक तारबंदी के आधार पर की जाएगी।
बजट 2026-27 में तारबंदी के लिए घोषणा
राजस्थान बजट 2026-27 में सरकार ने तारबंदी कार्यक्रम के लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट घोषणा के अनुसार:
- 50,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- कुल 20,000 किलोमीटर तारबंदी करवाना प्रस्तावित है।
- तारबंदी अनुदान के लिए ₹228 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- सामुदायिक तारबंदी के लिए किसानों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 करने का प्रस्ताव रखा गया है।
ध्यान रहे कि सामुदायिक तारबंदी में किसानों की संख्या घटाकर 7 करने की बात बजट में प्रस्ताव के रूप में दी गई है। आवेदन करते समय राज किसान पोर्टल पर लागू वर्तमान नियम और कृषि विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक निर्देश ही मान्य होंगे।
तारबंदी योजना के लिए पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को कृषि विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता पूरी करनी होगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी श्रेणी के किसान आवेदन कर सकते हैं।
मुख्य पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- जिस कृषि भूमि पर तारबंदी करवाई जानी है, उसका विवरण जमाबंदी में उपलब्ध होना चाहिए।
- आवेदन के समय जमाबंदी की नकल छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- किसान का जन आधार और बैंक खाता विवरण सही होना चाहिए।
- सामुदायिक तारबंदी के मामले में कृषि विभाग द्वारा निर्धारित किसानों की संख्या और कृषि भूमि संबंधी शर्त पूरी करनी होगी।
- अनुदान अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक दिया जाएगा।
- 400 रनिंग मीटर से कम तारबंदी होने पर अनुदान अनुपात के आधार पर मिलेगा।
- आवेदन का निस्तारण जिले को मिले लक्ष्य और प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करते समय किसान को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- छह महीने से अधिक पुरानी न हो ऐसी जमाबंदी की नकल
- बैंक खाते का विवरण
- बैंक पासबुक की प्रति
- आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर
- सामुदायिक आवेदन होने पर समूह के किसानों और संबंधित कृषि भूमि का विवरण
- पोर्टल पर मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज
दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड की जाती है। राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुदान योजनाओं के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है और कृषि कार्यालय में अलग से दस्तावेज या फाइल जमा करवाने की आवश्यकता नहीं होती।
तारबंदी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
किसान स्वयं राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से अथवा नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है।
आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
- सबसे पहले राज किसान साथी पोर्टल खोलें।
- किसान/नागरिक लॉगिन के विकल्प पर जाएं।
- कृषि विभाग की सेवाओं में “खेतों की तारबंदी” विकल्प चुनें।
- जन आधार और किसान से संबंधित आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
- कृषि भूमि, जमाबंदी और प्रस्तावित तारबंदी की लंबाई का विवरण भरें।
- आधार कार्ड, जन आधार, जमाबंदी और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म जमा करें।
- ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति रसीद डाउनलोड करके सुरक्षित रखें।
जिन किसानों को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, वे नजदीकी ई-मित्र केंद्र की सहायता ले सकते हैं।
आवेदन के बाद क्या होगा?
ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन, प्री-वेरिफिकेशन, प्रशासनिक स्वीकृति और भौतिक सत्यापन जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं।
तारबंदी का कार्य शुरू होने से पहले और कार्य पूरा होने के बाद जियो-टैगिंग की जाती है। इसलिए किसान को विभागीय स्वीकृति और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले अपनी तरफ से तारबंदी का काम शुरू नहीं करना चाहिए।
कार्य पूरा होने और विभागीय सत्यापन के बाद पात्र अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
आवेदनों का चयन कैसे होगा?
कृषि विभाग के अनुसार तारबंदी योजना के आवेदनों का निस्तारण जिले को प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप “पहले आओ-पहले पाओ” के आधार पर किया जाता है।
आवेदन करने के बाद किसी स्तर पर पत्रावली लंबित रहती है तो पात्र आवेदन को आगामी वर्ष में उसी स्तर पर शामिल किया जा सकता है। इसके बाद जिले की प्राथमिकता और उपलब्ध लक्ष्य के आधार पर आवेदन का निस्तारण होता है।
इसलिए पात्र किसानों को आवेदन में देरी नहीं करनी चाहिए। केवल आवेदन जमा करने से अनुदान मिलना सुनिश्चित नहीं होता। आवेदन की पात्रता, दस्तावेज सत्यापन, जिले का लक्ष्य और प्रशासनिक स्वीकृति पूरी होना आवश्यक है।
आवेदन करते समय इन बातों का ध्यान रखें
- जमाबंदी छह महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
- आधार, जन आधार और बैंक खाते में दर्ज नाम की जांच कर लें।
- बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए।
- आवेदन में वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो किसान के पास चालू हो।
- आवेदन जमा होने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें।
- प्रशासनिक स्वीकृति मिलने से पहले तारबंदी का काम शुरू नहीं करें।
- विभागीय सत्यापन के समय खेत और आवेदन में दर्ज जानकारी एक समान होनी चाहिए।
- किसी भी व्यक्ति को अनुदान दिलाने के नाम पर अतिरिक्त पैसे नहीं दें।
- आवेदन की स्थिति राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन देखी जा सकती है।
आवेदन की अंतिम तिथि
कृषि विभाग के सार्वजनिक योजना पेज पर कोई निश्चित अंतिम तिथि प्रदर्शित नहीं की गई है। योजना की वैधता चालू वित्तीय वर्ष बताई गई है। हालांकि जिलेवार लक्ष्य पूरा होने के बाद नए आवेदनों को स्वीकृति मिलने में समय लग सकता है।
इसलिए आवेदन करने से पहले अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक अथवा ई-मित्र केंद्र से यह अवश्य पता कर लें कि संबंधित जिले में वर्तमान लक्ष्य के अंतर्गत आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं या नहीं।
राजस्थान तारबंदी योजना 2026 का लाभ कैसे मिलेगा?
योजना का लाभ लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान पहले ऑनलाइन आवेदन करे और कृषि विभाग से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही तारबंदी का कार्य करवाए। निर्धारित मापदंड के अनुसार काम पूरा होने, जियो-टैगिंग और भौतिक सत्यापन के बाद ही अनुदान राशि बैंक खाते में जमा की जाती है।
लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम ₹48,000, सामान्य किसानों को ₹40,000, सामुदायिक तारबंदी में ₹56,000 और वनाधिकार पट्टाधारी किसानों को अधिकतम ₹72,000 तक अनुदान मिल सकता है।
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