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PM Awas Yojana Urban 2.0 2026: शहरी परिवारों को ₹2.50 लाख तक सहायता, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र परिवार अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने, सरकारी या निजी परियोजना में किफायती मकान खरीदने, होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने अथवा किफायती किराये का मकान लेने का विकल्प चुन सकते हैं।

PM Awas Yojana Urban 2.0 को 1 सितंबर 2024 से पांच वर्षों के लिए लागू किया गया है। योजना के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों की आवास आवश्यकता पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। अपनी जमीन पर मकान बनाने और AHP परियोजना में मकान खरीदने वाले पात्र EWS परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से कुल ₹2.50 लाख तक सहायता दी जाती है।

PM Awas Yojana Urban 2.0 2026

PM Awas Yojana Urban 2.0 Latest Update

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत 9 अगस्त 2026 तक 18.38 लाख से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके थे। इनमें लगभग 14.40 लाख मकान Beneficiary Led Construction, 2.48 लाख Affordable Housing in Partnership, 1.36 लाख Interest Subsidy Scheme और 13,046 Affordable Rental Housing के अंतर्गत स्वीकृत हुए।

पुरानी PMAY-U और PMAY-U 2.0 को मिलाकर 1.25 करोड़ से अधिक मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं और एक करोड़ से अधिक मकान लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 का संक्षिप्त विवरण

विवरणजानकारी
योजना का नामप्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0
अंग्रेजी नामPradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0
संक्षिप्त नामPMAY-U 2.0
संबंधित मंत्रालयआवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
योजना लागू होने की तिथि1 सितंबर 2024
योजना की अवधिपांच वर्ष, 2024 से 2029
कुल लक्ष्यएक करोड़ शहरी परिवार
अधिकतम सरकारी सहायता₹2.50 लाख तक
होम लोन पर अधिकतम सब्सिडी₹1.80 लाख तक
अधिकतम पारिवारिक आय₹9 लाख वार्षिक
मुख्य विकल्पBLC, AHP, ARH और ISS
आवेदन का माध्यमऑनलाइन पोर्टल, CSC या नगर निकाय
आधिकारिक वेबसाइटpmay-urban.gov.in

₹2.50 लाख की सहायता किसे मिलेगी?

PMAY-U 2.0 के सभी आवेदकों को सीधे ₹2.50 लाख नहीं मिलते। सहायता की राशि आवेदन के लिए चुने गए विकल्प पर निर्भर करती है।

योजना का विकल्पपात्र श्रेणीमिलने वाला लाभ
BLCकेवल EWSअपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए ₹2.50 लाख तक
AHPकेवल EWSसरकारी/निजी परियोजना में मकान खरीदने के लिए ₹2.50 लाख तक
ARHEWS और LIGकिफायती किराये का आवास
ISSEWS, LIG और MIGहोम लोन पर अधिकतम ₹1.80 लाख ब्याज सब्सिडी

BLC और AHP में ₹2.50 लाख केंद्र तथा राज्य सरकार की संयुक्त सहायता है। ISS में ₹2.50 लाख के बजाय अधिकतम ₹1.80 लाख की ब्याज सब्सिडी मिलती है। ARH विकल्प में लाभार्थी को मकान का स्वामित्व या ₹2.50 लाख नकद सहायता नहीं मिलती, बल्कि किफायती किराये पर रहने की सुविधा मिलती है।

राजस्थान में कितनी सहायता मिलेगी?

राजस्थान सहित सामान्य राज्यों में BLC और AHP के अंतर्गत कुल सरकारी सहायता इस प्रकार निर्धारित है:

सहायता देने वाली सरकारराशि
केंद्र सरकार का हिस्सा₹1.50 लाख
राज्य सरकार का न्यूनतम हिस्सा₹1 लाख
कुल सरकारी सहायता₹2.50 लाख

राज्य सरकार इस न्यूनतम हिस्से के अतिरिक्त अपनी ओर से टॉप-अप सहायता भी दे सकती है। मकान की कुल लागत ₹2.50 लाख से अधिक होने पर बची हुई राशि लाभार्थी को स्वयं देनी होगी।

पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी में केंद्र का हिस्सा ₹2.25 लाख तथा राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का न्यूनतम हिस्सा ₹25,000 है। बिना विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों में ₹2.50 लाख केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है।

PMAY-U 2.0 के चार विकल्प

1. Beneficiary Led Construction-BLC

यह विकल्प उन EWS परिवारों के लिए है, जिनके पास शहरी क्षेत्र में अपनी जमीन है लेकिन पक्का मकान बनाने के लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हैं।

BLC की मुख्य शर्तें:

  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक हो।
  • परिवार के पास मकान बनाने के लिए स्वयं की उपलब्ध भूमि हो।
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं हो।
  • प्रस्तावित मकान नया और सभी मौसम के अनुकूल पक्का मकान होना चाहिए।
  • मकान का कारपेट एरिया सामान्यतः 30 से 45 वर्गमीटर के बीच होना चाहिए।
  • जमीन का वैध दस्तावेज आवेदन के समय अपलोड करना होगा।
  • सहायता निर्माण की प्रगति के अनुसार किस्तों में दी जाएगी।

यह विकल्प पुराने कच्चे मकान की सामान्य मरम्मत के लिए नहीं है। इसके अंतर्गत उपलब्ध भूमि पर नया पक्का मकान बनाया जाता है।

2. Affordable Housing in Partnership-AHP

AHP विकल्प में सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा किफायती आवास परियोजनाएं तैयार की जाती हैं। इन परियोजनाओं में EWS परिवार को पक्का मकान खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है।

AHP की प्रमुख बातें:

  • इसका लाभ केवल EWS परिवार को मिलेगा।
  • परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए।
  • मकान का कारपेट एरिया 30 से 45 वर्गमीटर होगा।
  • परियोजना सार्वजनिक या निजी एजेंसी द्वारा तैयार की जाएगी।
  • केंद्र और राज्य की ₹2.50 लाख तक सहायता मकान के खरीद मूल्य में समायोजित होगी।
  • लाभार्थी को मकान की शेष कीमत स्वयं या होम लोन के माध्यम से देनी होगी।
  • संबंधित शहर में उपलब्ध AHP परियोजना का चयन करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक से पूछा जाता है कि उसने कोई AHP परियोजना पहले से चुनी है या नहीं।

3. Affordable Rental Housing- ARH

यह विकल्प ऐसे शहरी परिवारों और श्रमिकों के लिए है, जो मकान खरीदना नहीं चाहते या जिनके पास मकान बनाने अथवा खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं है।

ARH का लाभ निम्न लोगों को दिया जा सकता है:

  • शहरी प्रवासी परिवार
  • बेघर और निराश्रित व्यक्ति
  • औद्योगिक श्रमिक
  • निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक
  • कामकाजी महिलाएं
  • स्ट्रीट वेंडर
  • रिक्शा चालक
  • बाजार एवं व्यापार संघ से जुड़े प्रवासी कर्मचारी
  • शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारी
  • होटल एवं आतिथ्य क्षेत्र के कर्मचारी
  • संविदा कर्मचारी
  • अन्य शहरी गरीब परिवार

ARH के लिए EWS परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख और LIG परिवार की आय ₹6 लाख तक हो सकती है। इस विकल्प में मकान का स्वामित्व नहीं दिया जाता। लाभार्थी को निर्धारित नियमों पर किफायती किराये का आवास उपलब्ध करवाया जाता है।

4. Interest Subsidy Scheme- ISS

ISS विकल्प उन EWS, LIG और MIG परिवारों के लिए है, जो होम लोन लेकर मकान खरीदना, दोबारा खरीदना या नया मकान बनाना चाहते हैं।

ISS में निर्धारित सीमाएं इस प्रकार हैं:

विवरणअधिकतम सीमा
पारिवारिक वार्षिक आय₹9 लाख
होम लोन की राशि₹25 लाख
मकान की कीमत₹35 लाख
सब्सिडी योग्य लोन राशिपहले ₹8 लाख
ब्याज सब्सिडी दर4 प्रतिशत
सब्सिडी की अवधिअधिकतम 12 वर्ष
वास्तविक अधिकतम सब्सिडी₹1.80 लाख
मकान का अधिकतम कारपेट एरिया120 वर्गमीटर

ISS का लाभ केवल ऐसे होम लोन पर मिलेगा, जो 1 सितंबर 2024 या उसके बाद स्वीकृत और वितरित किया गया हो। अधिकतम ₹1.80 लाख की सब्सिडी पांच वार्षिक किस्तों में जारी की जाती है।

होम लोन ₹25 लाख से कम होने का अर्थ यह नहीं है कि पूरा लोन सब्सिडी के दायरे में आएगा। चार प्रतिशत ब्याज सब्सिडी केवल पहले ₹8 लाख के लोन पर निर्धारित अवधि के लिए लागू होती है।

PMAY-U 2.0 की आय सीमा

आय वर्गपरिवार की वार्षिक आय
EWS- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग₹3 लाख तक
LIG- निम्न आय वर्ग₹3 लाख से अधिक और ₹6 लाख तक
MIG- मध्यम आय वर्ग₹6 लाख से अधिक और ₹9 लाख तक

BLC और AHP का लाभ केवल EWS परिवार ले सकता है। ARH के लिए EWS और LIG परिवार पात्र हैं। ISS का लाभ EWS, LIG और MIG तीनों आय वर्गों को मिल सकता है।

PM Awas Yojana Urban 2.0 की पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को सामान्य रूप से निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • परिवार शहरी क्षेत्र में निवास करता हो।
  • परिवार EWS, LIG या MIG आय वर्ग में आता हो।
  • परिवार की कुल वार्षिक आय ₹9 लाख से अधिक नहीं हो।
  • आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के नाम भारत में कहीं भी पक्का मकान नहीं हो।
  • परिवार ने पिछले 20 वर्षों में केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश या स्थानीय निकाय की किसी आवास योजना का लाभ नहीं लिया हो।
  • आवेदन संबंधित शहरी स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए किया गया हो।
  • आवेदक के पास आधार नंबर और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर हो।
  • आवेदन के लिए चुने गए विकल्प की अलग पात्रता पूरी की गई हो।
  • परिवार ने PMAY-G और PMAY-U 2.0 में एक ही आवास के लिए दोहरा लाभ नहीं लिया हो।

लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और अविवाहित बेटियां शामिल माने जाएंगे। परिवार के किसी एक सदस्य के नाम भी पक्का मकान होने पर परिवार सामान्य रूप से पात्र नहीं होगा।

पक्का मकान ऐसा सभी मौसम के अनुकूल घर माना जाता है, जिसकी छत और दीवारें ईंट, पत्थर, सीमेंट-कंक्रीट, लकड़ी, जीआई शीट, मशीन से बनी टाइल या दूसरी टिकाऊ सामग्री से बनी हों।

किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी?

योजना के अंतर्गत निम्न वर्गों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है:

  • विधवा एवं एकल महिलाएं
  • दिव्यांग व्यक्ति
  • वरिष्ठ नागरिक
  • ट्रांसजेंडर व्यक्ति
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
  • अल्पसंख्यक समुदाय
  • सफाई कर्मचारी
  • PM SVANidhi के अंतर्गत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर
  • प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़े कारीगर
  • आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
  • भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक
  • झुग्गी एवं चॉल में रहने वाले परिवार
  • अन्य कमजोर एवं वंचित वर्ग

प्राथमिकता श्रेणी का लाभ लेने के लिए संबंधित प्रमाणपत्र या पहचान विवरण प्रस्तुत करना होगा।

मकान किसके नाम पर होगा?

PMAY-U 2.0 में सरकारी सहायता से बनाया या खरीदा गया मकान सामान्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के नाम अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर होगा।

परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं होने पर मकान पुरुष सदस्य के नाम हो सकता है। विधुर, अविवाहित, तलाकशुदा या ट्रांसजेंडर आवेदक के मामले में मकान आवेदक के नाम किया जा सकता है।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले निम्न दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें:

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के आधार विवरण
  • परिवार का आय प्रमाणपत्र
  • सक्रिय बैंक खाते की पासबुक
  • बैंक खाता नंबर और IFSC कोड
  • वर्तमान और स्थायी पते का विवरण
  • श्रेणी या जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
  • प्राथमिकता वर्ग का प्रमाण, यदि लागू हो
  • BLC आवेदन के लिए निर्माण भूमि का वैध दस्तावेज
  • AHP के लिए चयनित परियोजना का विवरण, यदि परियोजना चुनी गई हो
  • ISS के लिए होम लोन और बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का विवरण
  • राज्य या नगर निकाय द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज

आवेदक का नाम और आधार नंबर बिल्कुल आधार कार्ड के अनुसार दर्ज होना चाहिए। आधार प्रमाणीकरण के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।

PM Awas Yojana Urban 2.0 Online Apply कैसे करें?

पात्र परिवार PMAY-U 2.0 के Unified Web Portal, CSC अथवा संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका या दूसरे Urban Local Body के माध्यम से आवेदन कर सकता है।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
  2. “Apply for PMAY-U 2.0” विकल्प पर क्लिक करें।
  3. BLC, AHP, ARH और ISS से संबंधित निर्देश पढ़ें।
  4. अपनी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार एक विकल्प चुनें।
  5. Eligibility Check में पारिवारिक आय, पक्के मकान और पिछली आवास योजना के लाभ से संबंधित जानकारी भरें।
  6. आधार प्रमाणीकरण के लिए सहमति दें।
  7. आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम दर्ज करें।
  8. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें।
  9. व्यक्तिगत, पारिवारिक और आय से संबंधित जानकारी भरें।
  10. आय प्रमाणपत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  11. वर्तमान पता, स्थायी पता और प्रस्तावित मकान या परियोजना का विवरण भरें।
  12. सक्रिय बैंक खाता नंबर और IFSC कोड दर्ज करें।
  13. BLC के लिए जमीन का दस्तावेज अपलोड करें।
  14. ISS के लिए होम लोन विवरण या पसंदीदा बैंक/PLI चुनें।
  15. आवेदन की सभी जानकारियां ध्यान से जांचें।
  16. घोषणा स्वीकार करके Final Save पर क्लिक करें।
  17. आवेदन जमा होने के बाद Application ID और Acknowledgment सुरक्षित रखें।

एक आधार नंबर से केवल एक आवेदन भरा जा सकता है। Final Save करने के बाद आवेदन की जानकारी में बदलाव नहीं किया जा सकेगा। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरण ध्यान से जांचना जरूरी है।

आवेदन करते समय सही विकल्प चुनना जरूरी

PMAY-U 2.0 के ऑनलाइन फॉर्म में चारों विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है। एक बार विकल्प चुनने के बाद उसे आगे बदलने की अनुमति नहीं है।

  • अपनी जमीन है और नया मकान बनाना है- BLC चुनें।
  • सरकारी या निजी किफायती परियोजना में मकान खरीदना है- AHP चुनें।
  • किफायती किराये का मकान चाहिए- ARH चुनें।
  • होम लोन लेकर मकान खरीदना या बनाना है- ISS चुनें।

गलत विकल्प चुनने पर आवेदन संबंधित पात्रता में फिट नहीं होगा। इसलिए केवल अधिक सहायता राशि देखकर विकल्प नहीं चुनना चाहिए।

PMAY-U 2.0 Application Status कैसे देखें?

आवेदन जमा होने के बाद मिली Application ID को सुरक्षित रखें। आवेदन की स्थिति आधिकारिक Track Application पेज से देखी जा सकती है।

  1. PMAY-U 2.0 का Track Application पेज खोलें।
  2. मांगी गई आवेदन या पहचान संबंधी जानकारी दर्ज करें।
  3. आवेदन की वर्तमान स्थिति देखें।
  4. आवश्यकता होने पर Applicant Login में आधार नंबर और OTP से लॉगिन करें।

BLC और AHP आवेदन सत्यापन के लिए संबंधित Urban Local Body के पास भेजे जाते हैं। ISS आवेदन संबंधित बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या Primary Lending Institution को भेजा जाता है।

आवेदन करने के बाद क्या होगा?

ऑनलाइन आवेदन जमा होने से योजना का लाभ अपने आप स्वीकृत नहीं होता। आवेदन के बाद निम्न प्रक्रिया पूरी होती है:

  1. आवेदन संबंधित नगर निकाय या बैंक को भेजा जाता है।
  2. परिवार की आय और पक्का मकान नहीं होने की जांच होती है।
  3. पूर्व में आवास योजना का लाभ लेने का सत्यापन होता है।
  4. BLC में जमीन के स्वामित्व और निर्माण स्थल की जांच होती है।
  5. AHP में परियोजना तथा उपलब्ध मकानों का सत्यापन होता है।
  6. ISS में बैंक द्वारा होम लोन और सब्सिडी पात्रता की जांच की जाती है।
  7. पात्र पाए गए आवेदन को राज्य और केंद्र स्तर की स्वीकृति प्रक्रिया में शामिल किया जाता है।
  8. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद सहायता या ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है।

आवेदन भरना, Application ID मिलना और मकान स्वीकृत होना तीन अलग-अलग चरण हैं।

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